EPFO अलर्ट: कहीं आपकी सैलरी से तो गलत तरीके से नहीं कट रहा पेंशन का पैसा? ऐसे करें चेक
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अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर कर्मचारी इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उनकी सैलरी से पेंशन का पैसा क्यों काटा जा रहा है। हाल ही में EPFO ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है।

क्या है ईपीएफओ (EPFO) का नया नियम?

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर आपकी पहली नौकरी के समय बेसिक सैलरी और डीए (DA) का कुल योग 15,000 रुपये से अधिक था, तो आप कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का हिस्सा नहीं बन सकते।

इसका सीधा अर्थ यह है कि ऐसे कर्मचारियों का पूरा 12% योगदान केवल उनके प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जाना चाहिए, न कि पेंशन योजना में।

पीएफ और पेंशन का गणित समझें

आमतौर पर, कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जाता है और इतनी ही राशि कंपनी भी देती है। कंपनी द्वारा दिए गए इस 12% योगदान को दो हिस्सों में बांटा जाता है: 8.33% पेंशन फंड में और 3.67% प्रोविडेंट फंड में।

लेकिन, जिनकी बेसिक सैलरी और डीए शुरुआती दौर में ही 15,000 रुपये से अधिक थे, उन्हें पेंशन फंड में पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे कर्मचारियों के मामले में कंपनी का पूरा 12% योगदान सीधे प्रोविडेंट फंड (EPF) खाते में जमा होना चाहिए।

अगर कंपनी गलत कटौती कर रही है, तो क्या करें?

अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है और फिर भी कंपनी आपकी सैलरी से पेंशन के नाम पर कटौती कर रही है, तो यह चिंता का विषय है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी इन-हैंड सैलरी और रिटायरमेंट फंड पर पड़ता है।

  1. पहले कंपनी से बात करें: सबसे पहले अपने एचआर या पेरोल विभाग से बात करें और उन्हें इस नियम के बारे में बताएं।
  2. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: यदि कंपनी आपकी बात अनसुनी करती है, तो आप ईपीएफओ के आधिकारिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम (epfigms.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पासबुक पर रखें नजर

शिकायत के बाद या कंपनी द्वारा सुधार करने के बाद अपनी पीएफ पासबुक को नियमित रूप से चेक करें। यदि आप पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं हैं, तो आपका पूरा योगदान ईपीएफ में दिखना चाहिए। ईपीएफ पर मिलने वाला ब्याज काफी आकर्षक होता है, जो रिटायरमेंट के समय आपके लिए एक बड़ी राशि (Lumpsum Amount) में बदल सकता है।

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