इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गन कल्चर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले रसूखदारों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन कानून के शासन के खिलाफ है और इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: दबदबा बनाने की संस्कृति बंद हो जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने जय शंकर उर्फ बैरिस्टर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आत्मरक्षा का मतलब व्यवस्था बनाए रखना है, न कि समाज में डर फैलाना। कोर्ट ने कहा कि जिस समाज में बंदूक के बल पर रसूख बनाया जाता है, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता।
यूपी में शस्त्र लाइसेंस के चौंकाने वाले आंकड़े हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए सरकारी आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है:
19 रसूखदारों की कुंडली तलब कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जानकारी छिपाने पर नाराजगी जताई है। अब अदालत ने राजा भैया, धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह समेत 19 प्रभावशाली लोगों के हथियारों, उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों और उन्हें मिली सरकारी सुरक्षा का पूरा ब्योरा मांगा है।
इस सूची में सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपेन्द्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, इन्द्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छुन्नू सिंह और डॉ. उदय भान सिंह के नाम शामिल हैं।
सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय इन लोगों को किस आधार पर सरकारी सुरक्षा दी गई है? कोर्ट ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या और उनके रैंक की जानकारी भी अनिवार्य रूप से मांगी है।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों ने जानकारी छिपाने की कोशिश की, तो इसे कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना माना जाएगा। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को शपथपत्र के जरिए यह पुष्टि करनी होगी कि मांगी गई सभी जानकारियां सही हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी।
The Allahabad High Court made strong observations on arms licences while hearing a case related to Bhadohi. Justice Vinod Diwakar said the culture of glorifying guns and using intimidation is harmful to law and order and social peace. The court observed that displaying dominance… pic.twitter.com/5we19pKMKm
— IANS (@ians_india) May 22, 2026
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