बकरीद से पहले दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी: प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर होगा आपराधिक केस
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बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सख्त रोक सरकार ने साफ कर दिया है कि बकरीद पर गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित गोवंश की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कुर्बानी मनाही नई गाइडलाइंस के अनुसार, गलियों, सड़कों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे न केवल आम जनता को परेशानी होती है, बल्कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा भी रहता है। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत ऐक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं।

अवशेषों का निपटान और साफ-सफाई त्योहार के दौरान स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को नालियों, सीवर या खुले में फेंकना प्रतिबंधित है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल वैध और चिह्नित स्थानों पर ही कुर्बानी करें और सफाई का पूरा ध्यान रखें।

शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि वे नियमों का कोई उल्लंघन होता देखें, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या विकास मंत्रालय को दें। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हर शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

शांति और भाईचारे का संदेश अंत में, सरकार ने सभी से संयम और शांति के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन करने से न केवल कानून व्यवस्था बनी रहेगी, बल्कि आपसी भाईचारा भी कायम रहेगा। सरकार की मंशा किसी भी विवाद को पनपने से रोकने और शहर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की है।

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