कोलकाता: ईद-उल-अजहा के करीब आते ही पश्चिम बंगाल में पशु वध पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा गरमा गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस मामले पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने अदालत के बाहर इस्लाम और कुर्बानी से जुड़े धार्मिक महत्व पर अपनी बात रखी।
इस्लाम क्या कहता है? महुआ मोइत्रा ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में कुर्बानी का अर्थ इब्राहिम के उस महान बलिदान से जुड़ा है, जिसमें वे अपने सबसे प्रिय को समर्पित करने के लिए तैयार थे। उन्होंने तर्क दिया कि इस धार्मिक अनुष्ठान में पशु का स्वस्थ होना अनिवार्य है। मोइत्रा ने कहा, यदि आप 14 वर्ष के या फिर किसी बीमार, अपंग व अनुपयुक्त पशु को चुनते हैं, तो वह बलिदान के लिए भी उपयुक्त नहीं माना जाता।
1950 के अधिनियम पर सवाल याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि 1950 का पशु वध नियंत्रण कानून उस दौर की जरूरतों के हिसाब से था जब खेती पूरी तरह पशुओं पर निर्भर थी। अब तकनीक का युग है। वकीलों ने जोर दिया कि कानून की धारा 12 स्पष्ट रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए छूट प्रदान करती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
क्या है सरकार का रुख? दूसरी ओर, राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना का बचाव किया है। सरकार का तर्क है कि वध से पहले पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है ताकि किसी भी तरह की अनियमियता न हो। साथ ही, खुले सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आरजी कर केस में भी हाईकोर्ट सख्त पशु वध मामले के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के बहुचर्चित आरजी कर रेप और मर्डर केस में भी बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट 25 जून तक दाखिल करने को कहा है, जिससे राज्य सरकार पर दबाव और बढ़ गया है।
अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं, जो ईद से पहले पशु वध को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा।
*VIDEO | On Calcutta High Court reserving order on challenge to Bengal government s cattle slaughter restrictions ahead of Eid, Trinamool Congress (TMC) MP Mahua Moitra (@MahuaMoitra) says, We filed a petition today through our party MLA Akhruzzaman. We had a very detailed… pic.twitter.com/sg6HjFrX08
— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2026
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