बकरीद पर गोवंश कुर्बानी: टीएमसी पहुंची हाई कोर्ट, महुआ मोइत्रा ने बताया गरीबों की रोजी-रोटी का संकट
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पश्चिम बंगाल में बकरीद के मौके पर गोवंश और भैंसों की कुर्बानी को लेकर जारी सरकारी गाइडलाइंस पर घमासान छिड़ गया है। राज्य सरकार के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या है सरकारी आदेश? पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब गोवंश और भैंसों की कुर्बानी से पहले फिट सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना पशु वध पर रोक लगाई गई है। साथ ही, 14 साल से कम उम्र के मवेसियों और बीमार या बूढ़े पशुओं को काटने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

कोर्ट में महुआ मोइत्रा की दलील बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने सरकार के इस फैसले को आर्थिक रूप से नुकसानदेह बताते हुए कहा कि इससे राज्य के पशुपालकों और गरीब परिवारों की कमर टूट जाएगी।

मोइत्रा ने तर्क दिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन पर निर्भर है। लोग साल भर इन पशुओं को इसी उम्मीद में पालते हैं कि त्योहारों के मौके पर उन्हें बेचकर वे अपनी आजीविका चला सकेंगे। उन्होंने पशु वध अधिनियम 1951 के सेक्शन 12 के तहत छूट की मांग की है।

धार्मिक रीति में दखल याचिकाकर्ता और टीएमसी विधायक अखरुज्जमां का कहना है कि यह नोटिफिकेशन धार्मिक रीति-रिवाजों में सीधा दखल है। उन्होंने कोर्ट के बाहर कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए कुर्बानी एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस अचानक आए आदेश ने बड़े तबके को अस्थिर कर दिया है।

धार्मिक नेताओं की अपील और अगली सुनवाई एक ओर जहां टीएमसी कोर्ट में लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर कोलकाता के इमाम और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा समेत कई प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने समुदाय से शांति बनाए रखने और गाय की कुर्बानी न करने की अपील की है।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि याचिका की प्रति राज्य और केंद्र सरकार को नहीं दी गई थी। इसे देखते हुए चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने मामले को गुरुवार सुबह तक के लिए टाल दिया है। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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