देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनसे होने वाली मौतों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने अपने पिछले आदेश को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डार्विन का सिद्धांत और प्रशासनिक विफलता सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जमीन पर इस वक्त सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट (जो सबसे योग्य है वही बचेगा) वाला नियम चल रहा है, जहां गरीब, बच्चे और बुजुर्ग कुत्तों के आगे बेबस हैं। कोर्ट ने उन प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों लिया जो इस खतरे के बावजूद मूकदर्शक बने हुए हैं।
आर्टिकल 21: निडर होकर जीने का अधिकार अदालत ने इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर नागरिक का यह हक है कि वह बिना किसी हमले या कुत्ते के काटने के डर के सार्वजनिक जगहों पर आजादी से घूम सके। इंसानी जान की सुरक्षा को किसी भी अन्य नियम से ऊपर रखा गया है।
सड़कों से हटाकर शेल्टर में भेजे जाएंगे कुत्ते सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे संवेदनशील इलाकों से कुत्तों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुराने कैप्चर-स्टरलाइज़-वैक्सीनेट-रिलीज़ (CSVR) मॉडल को इन इलाकों के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस सड़कों पर नहीं, बल्कि सरकार द्वारा बनाए गए विशेष शेल्टर में रखना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों की जवाबदेही तय, अवमानना की तलवार भविष्य की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने राज्यों को कड़े निर्देश दिए हैं:
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इन निर्देशों के पालन में कोताही बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अब आवारा कुत्तों के मामलों में प्रशासनिक लापरवाही सीधे तौर पर अधिकारियों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी।
VIDEO | Delhi: Activist Gauri Mulekhi on Supreme Court order on stray dogs, says, I think it is good that the honorable Supreme Court has finally reiterated that animal birth control rules, which were first notified in 2001, have still not been implemented well by most states,… pic.twitter.com/JrFENzMZGS
— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
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