आरजी कर कांड: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर चलेगा केस, अभियोजन को मिली हरी झंडी
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पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में एक बड़ा कानूनी पड़ाव सामने आया है। राज्य सरकार ने अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल और प्रशासनिक प्रमुख रहे संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मामले की जांच में तेजी आने की उम्मीद है।

ईडी की कार्रवाई का रास्ता साफ इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास अब संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार आ गया है। इस मंजूरी के जरिए ही जांच एजेंसी अब कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकेगी और आरोपी की दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ सकेगी।

कोई भी कानून से ऊपर नहीं इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि पूर्व की सरकार ने इस मामले की जांच को अनैतिक रूप से बाधित करने की कोशिश की थी। हालांकि, अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। साक्ष्यों और तथ्यों को अब लंबे समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता।

किन धाराओं में होगी कार्रवाई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, संदीप घोष पर कई गंभीर कानूनों के तहत मामला चलेगा। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराएं शामिल हैं।

वित्तीय अनियमितताओं की लंबी फेहरिस्त संदीप घोष के खिलाफ यह मंजूरी मुख्य रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उनके कार्यकाल के दौरान हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। अस्पताल के भीतर खरीद प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही सरकार ने इस अभियोजन की अनुमति दी है।

न्याय की प्रतीक्षा में बंगाल 9 अगस्त 2024 को अस्पताल परिसर में हुई एक महिला डॉक्टर की नृशंस हत्या और बलात्कार ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस घटना के बाद से ही जनता और मेडिकल जगत में आक्रोश व्याप्त था। अब कानूनी प्रक्रिया में तेजी आने से उम्मीद जताई जा रही है कि असली दोषियों को शीघ्र ही अधिकतम दंड मिल सकेगा।

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