नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि UAPA जैसे सख्त कानूनों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत लागू होता है। कोर्ट ने पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद को जमानत न देने वाले अपने ही पुराने फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
छह साल से जेल में बंद आरोपी को मिली राहत जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो छह साल से आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद थे। इस मामले में उन्हें राहत देते हुए अदालत ने उमर खालिद के मामले का जिक्र किया।
पुराने फैसले पर जताई असहमति पीठ ने जनवरी 2024 के उस फैसले पर असहमति जताई, जिसमें उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अनुशासन के तहत छोटी पीठ को बड़ी पीठ के फैसलों का पालन करना चाहिए। यदि किसी फैसले पर संदेह हो, तो उसे बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए था।
केए नजीब फैसले का दिया हवाला सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के ऐतिहासिक केए नजीब मामले को याद दिलाया। इस निर्णय में स्पष्ट कहा गया था कि यदि ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लगता है और आरोपी लंबे वक्त से जेल में है, तो UAPA के तहत भी जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि समय बीतने के बाद आरोपी की रिहाई उसका अधिकार बन जाता है।
टू-प्रॉन्ग टेस्ट पर आपत्ति अदालत ने जमानत के लिए अपनाए जाने वाले टू-प्रॉन्ग टेस्ट पर भी कड़ी आपत्ति जताई। इस टेस्ट के तहत आरोपी को यह साबित करना पड़ता था कि पहली नजर में मामला कमजोर है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा, तो ट्रायल से पहले की हिरासत ही एक सजा बन जाएगी, जो न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः खिलाफ है।
उमर खालिद का मामला क्या है? उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। वह तब से जेल में बंद हैं। इस साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल तक जमानत याचिका न दायर करने का निर्देश दिया था, जिस पर अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
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— Bar and Bench (@barandbench) May 18, 2026
Supreme Court doubts its own judgment in Umar Khalid case; says bail is rule jail is exception even in UAPA cases
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