ट्रैफिक नियम बदले: दिल्ली में अब चालान से बचना नामुमकिन, लाइसेंस होगा सस्पेंड!
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राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा को पुख्ता और ट्रैफिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए और सख्त नियमों की घोषणा की है। अब ट्रैफिक चालान से बच निकलना आसान नहीं होगा।

नियम उल्लंघन पर कड़ी निगरानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिए हैं कि नई व्यवस्था के तहत उल्लंघन के हर मामले का निपटारा तय समय में अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब चालान को सीधे कोर्ट में चुनौती देने की पुरानी परंपरा भी बदलेगी।

बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो उसे गंभीर उल्लंघनकर्ता माना जाएगा। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने या अयोग्य घोषित करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम नई व्यवस्था में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। चालान डिजिटल या फिजिकल रूप में जारी होंगे, जो सीधे कैमरों और ऑटोमेटेड सिस्टम से जुड़ेंगे।

45 दिनों की सख्त समयसीमा चालान मिलने के बाद आपके पास केवल 45 दिनों का समय होगा। इस दौरान आपको या तो जुर्माना भरना होगा या पोर्टल पर साक्ष्यों के साथ चुनौती देनी होगी। यदि आप 45 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो चालान को स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा।

भुगतान न करने पर वाहन सीज समयसीमा खत्म होने के बाद भुगतान न करने पर और भी सख्त प्रतिबंध लगेंगे:

अपील का सीमित मौका यदि शिकायत निवारण अधिकारी आपकी चुनौती को खारिज कर देता है, तो आपके पास केवल 30 दिनों का समय होगा। इस दौरान या तो आपको जुर्माना भरना होगा या आधी राशि जमा करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा।

क्या करें वाहन चालक? सरकार ने सभी वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने लाइसेंस और आरसी में अपना वर्तमान मोबाइल नंबर और पता तुरंत अपडेट करवा लें। यह नया सिस्टम न केवल ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़क हादसों में कमी लाने में भी सहायक सिद्ध होगा।

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