सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भड़के सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मेनस्ट्रीम मीडिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के मामले में टीएमसी की याचिका को खारिज किए जाने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और गलत हैं।
क्या है पूरा मामला? टीएमसी ने चुनाव आयोग के 13 अप्रैल के उस सर्कुलर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती की बात कही गई थी। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस सर्कुलर को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि उसे ठीक ढंग से लागू करने की मांग की थी।
अदालत का क्या रुख रहा? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि चुनाव आयोग को अपने सर्कुलर का अक्षरशः और भावनापूर्वक पालन करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने आगे कोई नया आदेश देने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि आयोग पहले ही प्रक्रिया तय कर चुका है।
मीडिया सच्चाई छिपा रहा है कपिल सिब्बल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं आमतौर पर कोर्ट के मामलों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यह अपवाद है। मीडिया में चलाया जा रहा है कि याचिका खारिज हो गई, जो गलत है। हमने अदालत से आग्रह किया था कि यदि केंद्र सरकार के कर्मचारी तैनात हो रहे हैं, तो राज्य के कर्मचारियों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस सर्कुलर को सही ठहराया था और टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सिब्बल के मुताबिक, उनकी मुख्य मांग यह सुनिश्चित करना था कि मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसमें राज्य एवं केंद्र दोनों वर्गों के कर्मचारियों की भागीदारी हो।
My Press Conference on Supreme Court’s hearing on the Election Commission’s Circular dated 13th April 2026
— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 2, 2026
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