पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। पार्टी सांसद सौगत राय ने स्पष्ट किया कि टीएमसी इस मामले में क्या चाहती थी।
निष्पक्षता के लिए सबको शामिल करना जरूरी टीएमसी सांसद सौगत राय ने सुप्रीम कोर्ट के रुख पर बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की याचिका का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया में पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करना था। राय ने सवाल उठाया कि मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही क्यों नियुक्त किया जा रहा है? उन्होंने कहा, हमारे वकील ने अदालत में पक्ष रखा था कि निष्पक्ष नतीजों के लिए केंद्र और राज्य, दोनों के कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए था।
कोर्ट ने आयोग के आश्वासन पर भरोसा जताया सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर कोई नया आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने चुनाव आयोग के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कहा गया था कि 13 अप्रैल के सर्कुलर का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि इस सर्कुलर के तहत केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर काम करेंगे, जैसा कि टीएमसी की मांग थी।
उच्च न्यायालय के आदेश को दी थी चुनौती उल्लेखनीय है कि टीएमसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पार्टी की अपील को खारिज कर दिया गया था। टीएमसी का विरोध मतगणना में नियुक्त किए जाने वाले सुपरवाइजरों को लेकर था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच के न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने की, जिसमें टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की थीं।
निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मतगणना प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। आयोग के आश्वासन के बाद अब यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी मतगणना प्रक्रिया का हिस्सा होंगे, जिससे विवाद सुलझता नजर आ रहा है।
#WATCH | Kolkata, West Bengal | TMC MP Saugata Roy says, “Our petition in the Supreme Court was that why only Central Government employees were appointed for counting and not the state government employees… Our advocate said that everyone should be involved for a fair result,… https://t.co/tuDyaTqLxa pic.twitter.com/FOYjaIE5uh
— ANI (@ANI) May 2, 2026
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