नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में सामने आए धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी निदा एजाज खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नासिक रोड स्थित अतिरिक्त जिला न्यायालय ने निदा खान को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है।
अदालत का अंतरिम राहत से इनकार आरोपी निदा खान ने अपनी गर्भावस्था का तर्क देते हुए अदालत से अग्रिम जमानत और मामले की अंतिम सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। हालांकि, जिला जज केजी जोशी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस याचिका को ठुकरा दिया। अदालत ने उन्हें फिलहाल कोई भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
अब 27 अप्रैल को होगी सुनवाई मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई है। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील एडवोकेट मिलिंद कुरकुटे ने बताया कि अदालत ने उन्हें अपना लिखित पक्ष रिकॉर्ड पर रखने की इजाजत दे दी है। अगली सुनवाई में पुलिस की जांच एजेंसी और शिकायतकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद ही आरोपी की अग्रिम जमानत पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पुलिस की गिरफ्त से बाहर निदा इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी भी शामिल हैं। निदा खान वर्तमान में एकमात्र आरोपी हैं जो फरार चल रही हैं। पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
क्या हैं निदा खान पर आरोप? निदा खान पर TCS के नासिक यूनिट में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप हैं। मामले के तूल पकड़ने और कंपनी द्वारा निलंबित किए जाने के बाद से ही निदा फरार हैं।
धर्मांतरण का जाल और जांच की गति पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि कार्यस्थल पर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का एक व्यवस्थित रैकेट चलाया जा रहा था। याचिका में निदा खान ने FIR दर्ज करने में देरी का भी हवाला दिया है, जिस पर अदालत आगामी सुनवाई में विचार करेगी। फिलहाल, पुलिस निदा की तलाश को तेज करते हुए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
#WATCH | Nashik: On hearing in the anticipatory bail application of accused Nida Khan in an alleged sexual harassment and religious conversion case linked to the TCS office in Nashik, Advocate Milind Kurkute, Complainant s Lawyer says, Till today, there is no interim relief… https://t.co/StCiYu1Ko6 pic.twitter.com/bzYghoUAZC
— ANI (@ANI) April 20, 2026
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