नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुत्र घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार देते हुए याचिकाकर्ता को कड़ी चेतावनी दी है।

क्या थी याचिका में मांग? याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि वह औपचारिक रूप से यह घोषित करे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज (INA) ने ही भारत को आजादी दिलाई थी। इसके अलावा, याचिका में नेताजी को राष्ट्र पुत्र का दर्जा देने और उनके जन्मदिन (23 जनवरी) व आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस (21 अक्टूबर) को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का अनुरोध किया गया था।

अदालत ने क्यों किया खारिज? भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि इसी तरह की याचिका पहले भी दायर की जा चुकी है, जिसे अदालत पूर्व में ही खारिज कर चुकी है। कोर्ट ने दोहराया कि ऐसे विषय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में नहीं आते हैं। ये नीतिगत मामले हैं, जिन पर निर्णय लेना उचित प्राधिकारी (सरकार) का काम है।

सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि पिछले आदेश के बावजूद केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दोबारा वही याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि भविष्य में इस व्यक्ति द्वारा इसी तरह के विषयों पर दायर किसी भी याचिका को स्वीकार न किया जाए।

जुर्माने की चेतावनी सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब आप यहां से जाइए, अन्यथा हम आप पर भारी जुर्माना लगा देंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी तुच्छ (Frivolous) याचिकाएं दायर न करने की हिदायत दी है।

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