मदुरै कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: हिरासत में पिता-पुत्र की हत्या करने वाले 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा
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तमिलनाडु के सथानकुलम में हुई पिता-पुत्र की बर्बर हिरासत हत्या मामले में मदुरै फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने तत्कालीन इंस्पेक्टर श्रीधर समेत सभी 9 दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है।

रेयरेस्ट ऑफ रेयर : बर्बरता की हदें पार जज मुथुकुमारन ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को पूरी रात पुलिस स्टेशन में निहत्था होने के बावजूद बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। यह घटना जून 2020 की है, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था।

सिर्फ उम्रकैद पर्याप्त नहीं जज ने सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सिर्फ उम्रकैद की सजा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस अधिकारी पढ़े-लिखे थे और कानून के रक्षक थे, फिर भी उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। यह सजा भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी ताकि पुलिस विभाग में डर पैदा हो और ऐसे अपराधों पर रोक लग सके।

परिवार को मिलेगा 1.40 करोड़ का मुआवजा अदालत ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। पीड़ितों के परिवार को कुल 1.40 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि दोषी जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क कर बेची जाएगी और उससे प्राप्त राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

सीबीआई की गहन जांच का नतीजा इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने 2,427 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। पीड़ितों की ओर से पैरवी कर रहे वकील जबा सिंह ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि कोर्ट का यह फैसला पुलिसिया उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है।

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