देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम जीवन को सरल बनाने के लिए लाए गए जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 को राज्यसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। एक दिन पहले लोकसभा ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी थी।
विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा सरकार ने इस विधेयक के जरिए 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इसका उद्देश्य देश में भय की जगह विश्वास की संस्कृति विकसित करना है।
मंत्री ने कहा कि युवाओं के छोटे-मोटे स्टार्टअप्स में गलतियां होना स्वाभाविक है। उन्हें जेल भेजने के बजाय सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। अब छोटी गलतियों पर पहली बार में चेतावनी, दूसरी बार में जुर्माना और बेहद गंभीर मामलों में ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्या बदला है? इस विधेयक ने कानूनी जटिलताओं को कम करने का काम किया है:
किन कानूनों पर असर? यह बदलाव मोटर वाहन अधिनियम, बैंकिंग, बीमा, पेटेंट, विद्युत, रेलवे और नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू होंगे। इससे लगभग 1,000 छोटी-मोटी कानूनी अड़चनों के कारण लोगों को अब अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
नकली दवाओं पर सख्ती बरकरार सरकार ने स्पष्ट किया है कि राहत के बावजूद सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नकली दवाओं के निर्माण, भंडारण, बिक्री और आयात को अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है। इनके लिए पहले की तरह ही कड़ी सजा का प्रावधान बना रहेगा।
पीएम मोदी ने सराहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पारित होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह जीवन की सुगमता और व्यापार की सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह उन पुराने और अप्रचलित कानूनों को खत्म करता है जो नागरिकों और उद्यमियों के विकास में बाधक थे।
सरकार का मानना है कि यह कदम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और मुकदमों के बोझ को कम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
VIDEO | Speaking in the Rajya Sabha on Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026, Union Minister Piyush Goyal says, The law clearly defines the scope of what has been decriminalised and what has not. Some members have tried to suggest that Section 162 of the Railways Act… pic.twitter.com/g07fWHE4PH
— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026
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