नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) निकालने के नियमों में सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद अब पीएफ से पैसे निकालना पहले से आसान हो गया है, लेकिन कुछ शर्तें लागू रहेंगी।
पहले पीएफ निकासी से जुड़े 13 अलग-अलग नियम थे, जिन्हें अब सरकार ने मिलाकर केवल 3 नियम कर दिया है।
विपक्ष ने पीएफ नियमों में बदलाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कुछ खबरें ऐसी भी आईं कि अब पीएफ से पूरा पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और है।
अब आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का केवल 75% हिस्सा ही निकाल पाएंगे। नए नियमों के अनुसार, आपको अपने पीएफ खाते में न्यूनतम 25% राशि रखनी होगी।
सरकार का कहना है कि इस नियम से कर्मचारियों को 8.25% की ब्याज दर का लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट तक एक अच्छा-खासा फंड तैयार हो जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पीएफ खाते में 1 करोड़ रुपये जमा हैं, तो आप 25 लाख रुपये छोड़कर बाकी 75 लाख रुपये निकाल सकते हैं।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने सोमवार को हुई बैठक में योजना में संशोधन का निर्णय लिया। ईपीएफओ के बेरोजगार सदस्य अब 12 महीने और 36 महीने की बेरोजगारी के बाद भविष्य निधि और पेंशन खातों से क्रमशः अंतिम निपटान या पूरी राशि निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा दो महीने की लगातार बेरोजगारी थी।
पीएफ निकासी के नए नियम:
पीएफ निकालने के पुराने नियम:
सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने कम से कम 12 महीने की सेवा पूरी कर ली है, वे वर्ष के दौरान किसी भी समय योग्य शेष राशि (25% न्यूनतम शेष राशि को छोड़कर) का 75% निकाल सकते हैं।
पीएफ का पैसा ऑनलाइन कैसे निकालें:
✅ Myth vs Fact!
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) October 16, 2025
If you withdraw your entire pension fund, you lose EPS membership which may result into non eligibility for family pension/member pension in future or into a lower amount of member pension.
A key decision from the 238th CBT, EPF Meeting. pic.twitter.com/c1COlPh6b3
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