सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दी है।
यह फैसला पर्यावरण और नागरिकों के उत्सव के अधिकार के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम ज़रूरी है।
ग्रीन पटाखे जलाने की अवधि रात 8 बजे से 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक निर्धारित की गई है। अनुमति केवल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 तक के लिए ही मान्य होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति को लेकर कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं जिनका पालन अनिवार्य होगा:
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 14 अक्टूबर 2024 के दिल्ली सरकार के उस आदेश को ध्यान में रखते हुए दिया है, जिसमें दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध पूरे एनसीआर क्षेत्र में लागू कर दिया गया था।
10 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में CJI ने संकेत दिए थे कि इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। अब यह आदेश औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। pic.twitter.com/vqciN7EyDy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 15, 2025
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