कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए PF नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के जमा किए अपने PF खाते से पूरी राशि निकाल सकेंगे।
सोमवार को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में PF से पैसा निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
EPFO ने पहले के 13 जटिल नियमों को खत्म करके आंशिक निकासी के नियमों को केवल तीन श्रेणियों में सीमित कर दिया है: आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), आवास से जुड़े खर्च, और विशेष परिस्थितियां।
पहले शिक्षा और शादी के लिए निकासी केवल 3 बार ही की जा सकती थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।
अब सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या महामारी जैसी स्थितियों में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिससे कई बार क्लेम खारिज हो जाते थे।
EPFO ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड तैयार हो सकेगा।
निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित करने की तैयारी है, जिससे क्लेम का निपटारा तेजी से होगा। समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से 36 महीने कर दिया गया है। अब किसी भी दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
Chaired the 238th meeting of Central Board of Trustees of EPFO.
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 13, 2025
Under the leadership of PM Shri @NarendraModi ji, we are ensuring ease of living for members and ease of doing business for employers.
Key decision taken 👇
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