बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच वोटर लिस्ट को लेकर बहस तेज हो गई है. मतदाता सूची के पुनरीक्षण और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पर सवाल उठे थे. इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक अहम जानकारी साझा की.
CEO ने बताया कि 9 अक्टूबर तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट के पास मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर कोई अपील दर्ज नहीं हुई है. इस बयान को चुनावी पारदर्शिता के सवालों के बीच एक आधिकारिक सफाई के तौर पर देखा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में बिहार की मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं पर बहस हुई. अदालत में यह सवाल उठा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की गई या नहीं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी यह अपडेट उसी संदर्भ में एक आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करने वाला बयान माना जा रहा है.
CEO ने एक्स पर लिखा कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत 9 अक्टूबर तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट के पास कोई अपील या आपत्ति नहीं आई है.
चुनावी पारदर्शिता पर उठते सवालों के बीच यह ट्वीट राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा का विषय बन गया.
निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, स्थानीय स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का सत्यापन पूरा कर लिया गया है. अब राज्य स्तर पर डेटा समेकन और अंतिम प्रकाशन की तैयारी हो रही है.
आयोग ने पहले ही पात्र मतदाताओं से अपने नाम, पते और आयु की जांच कर त्रुटि होने पर सुधार के लिए आवेदन करने की अपील की थी.
मतदाता सूची में छोटी सी गड़बड़ी भी कई सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में आयोग का यह बयान कि किसी भी अपील की प्राप्ति नहीं हुई, राजनीतिक दलों के लिए राहत और चुनौती दोनों का संकेत दे रहा है.
आवश्यक सूचना
— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) October 9, 2025
बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने एवं विलोपन के संबंध में, दिनांक 09.10.2025 तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिला… pic.twitter.com/mODSY1IAal
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