बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब अंतिम चरण में है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने पटना में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों का ब्यौरा दिया। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और उससे पहले ही चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
इस बार मतदाता सुविधा और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। बीएलओ की ट्रेनिंग से लेकर मोबाइल रखने की अनुमति और वोटर स्लिप में बदलाव तक कई नई पहलें बिहार से शुरू होंगी।
बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 38 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठकें कीं।
इस बार बिहार से कई नई पहल की शुरुआत हो रही है। बूथ लेवल एजेंट (BLA) की ट्रेनिंग दिल्ली में कराई गई है। बूथ लेवल अफसरों (BLO) की ट्रेनिंग चुनाव आयोग के संस्थान IIIDEM में हुई है। देशभर के करीब 700 BLO और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। पुलिस अफसरों को भी दिल्ली में प्रशिक्षण दिया गया है।
मतदाताओं को 15 दिन के भीतर वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। BLO के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।
अब मतदाता पोलिंग बूथ पर अपना मोबाइल फोन रख सकेंगे। वोटर स्लिप में बूथ नंबर और पता बड़े अक्षरों में छपे होंगे।
चुनाव आयोग की लगभग 40 एप्लीकेशन को एकीकृत करके एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसका कार्यान्वयन बिहार से शुरू होगा।
मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए अब किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे। प्रत्येक बूथ पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड को जन्मतिथि, निवास या नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
बिहार इस बार कई नई चुनावी पहलों का प्रयोगशाला बनने जा रहा है। BLO की ट्रेनिंग, मतदाता की सुविधा और टेक्नोलॉजी के उपयोग हर स्तर पर सुधार के संकेत हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में 22 नवंबर से पहले ही मतदान संपन्न करवा लिया जाएगा।
*#WATCH | Patna, Bihar: Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar says, ...According to the Supreme Court s orders and under the Aadhaar Act, Aadhaar cannot be considered proof of date of birth, proof of residence, or proof of citizenship.
— ANI (@ANI) October 5, 2025
The Election Commission… pic.twitter.com/ilIty3OjSe
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