लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी में किए गए बड़े बदलावों को आर्थिक क्रांति बताया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब और उनके फायदों पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन, टू टैक्स स्लैब का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। यह दीपावली से पहले प्रदेशवासियों और पूरे देश के लिए एक बड़ा तोहफा है।
22 सितंबर से जीएसटी की पुरानी चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को बदलकर अब केवल दो स्लैब - 5% और 18% - कर दी जाएंगी। इस बदलाव का सीधा असर रोजमर्रा की उन वस्तुओं पर पड़ेगा जो पहले 12% या 28% के दायरे में आती थीं। इससे आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी और खपत में वृद्धि होगी।
उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक तरीके से बनने वाले मेंथॉल पर 5% और सिंथेटिक तरीके से बनने वाले पर 18% टैक्स लगेगा। 2,500 रुपये तक के रेडीमेड वस्त्रों में भी जीएसटी की दर 5% कर दी गई है।
नए जीएसटी रिफॉर्म में किसानों के लिए खेती से जुड़ी चीजों पर टैक्स को 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत बीमा और जरूरी चीजों पर कर में कटौती हुई है। पिपरमेंट की खेती और चमड़ा उद्योग को भी नए स्लैब से मजबूती मिलेगी। रेडीमेड गारमेंट पर टैक्स में कटौती से इस उद्योग को बड़ा फायदा होगा। डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) से छोटे कारीगरों को राहत मिलेगी।
तंबाकू, पान मसाला और कसीनो जैसी लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% तक टैक्स लगाया गया है। गाड़ियों और बाकी लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी स्लैब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
2017 से पहले यूपी को स्टेट जीएसटी से 49,000 करोड़ रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये हो गया है। देश में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की संख्या 2017 से पहले के 65 लाख से बढ़कर आज 1 करोड़ 51 लाख हो गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि आज यूपी में 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है, 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और देश के 60% एक्सप्रेसवे यूपी में हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया टैक्स रिफॉर्म जनता का जीवन आसान बनाएगा। जीएसटी में रजिस्टर कराने वाले व्यापारियों को 10 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। वन नेशन, वन टैक्स की अवधारणा के तहत जीएसटी ने आजादी के बाद से देश में एक बेहतरीन आर्थिक मॉडल पेश किया है।
*#UttarPradesh में अब ऑर्गेनिक रूप से बनने वाला जो मेंथॉल है, इस पर टैक्स का रेट 5% और सिंथेटिक तरीके से बनने वाले पर 18% होगा। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 18, 2025
₹2,500 तक के रेडीमेड वस्त्रों में भी GST की दर को 5% कर दिया गया है। इससे एक तो आम नागरिकों को सस्ता… pic.twitter.com/tBdqTNXtNE
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