बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी: गड़बड़ मिली तो रद्द होगी पूरी प्रक्रिया
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बिहार में वोटर वेरिफिकेशन (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि SIR प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी पाई गई, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिहार SIR पर उसका फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। कोर्ट इस मामले पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता।

याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है और नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह मानकर चलेगा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को समझता है।

कोर्ट ने कहा कि यदि बिहार में SIR के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा।

बेंच ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में संवैधानिक सुरक्षा उपायों से समझौता किया गया तो पूरी प्रक्रिया अमान्य हो जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि बिहार एसआईआर पर कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह पूरे भारत में लागू होगा।

गौरतलब है कि 8 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि वोटर की पहचान के लिए आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार SIR के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है।

8 सितंबर को हुई सुनवाई में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था कि चुनाव आयोग आधार स्वीकार करने वाले अधिकारियों को दंडित कर रहा है। चुनाव आयोग 11 दस्तावेजों के बाहर के दस्तावेज स्वीकार करने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है। इस पर कोर्ट ने नोटिस पेश करने को कहा।

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