वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: दरगाह दीवान बोले, सरकार की मंशा हुई स्पष्ट!
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अजमेर दरगाह के दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे एक्ट पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि वक्फ को लेकर पिछले 50 सालों से हो रहा भ्रष्टाचार दूर होगा और इसका इस्तेमाल विकास के लिए सही तरीके से किया जाएगा. उन्होंने इस एक्ट के लिए केंद्र सरकार की सराहना की.

चिश्ती ने कहा कि इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं में अंतरिम राहत दी है. सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमेशा अच्छा करने का प्रयास किया गया है.

चिश्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुरानी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है. वे उन मुद्दों को भी छूने से नहीं डरे, जिन्हें लोग हाथ लगाने से भी डरते थे. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इसी क्रम में लाया गया था, क्योंकि पूरी दुनिया वक्फ के मामलों में भ्रष्टाचार के बारे में जानती है.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे एक्ट को स्टे करने का कोई आधार नहीं है. जो लोग गुमराह कर रहे थे कि एक्ट खतरनाक है, वे गलत साबित हुए. दोनों पक्ष अंतरिम राहत से संतुष्ट दिखे.

कुछ सेक्शन, जैसे कि इस्लाम का अनुयायी होने की अनिवार्यता, पर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक स्थगन रहेगा.

चिश्ती ने बताया कि वक्फ बाय यूजर के मामले में, कलेक्टर के आदेश को वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. यह अच्छी बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है और उसका पालन करना चाहिए.

उन्होंने भरोसा जताया कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अब पूरे देश में लागू होगा और वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए सही तरीके से होगा. भारत सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है.

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