वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ने की अफवाहें फैल रही थीं।
आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग ने इन खबरों को फर्जी बताया है।
करदाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), और टैक्स एक्सपर्ट सरकार से रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। वेबसाइट की धीमी गति के कारण रिटर्न भरने में कठिनाई हो रही है।
यदि आप 15 सितंबर की डेडलाइन भूल जाते हैं, तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपको बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।
5 लाख से कम की कमाई पर लेट आईटीआर भरने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5 लाख से ज्यादा की कमाई पर पेनेल्टी की रकम बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगी।
बकाए टैक्स पर ब्याज भी अलग से देना होगा। लेट से ITR भरने पर आप टैक्स रेजीम बदल नहीं पाएंगे।
कई करदाताओं ने ट्विटर पर आयकर विभाग की वेबसाइट के धीमी गति से चलने की शिकायत की है, जिससे अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है।
क्या सरकार करदाताओं की मांग पर विचार करेगी और डेडलाइन बढ़ाएगी, यह देखना बाकी है।
Monday is the last date for filing #IncomeTaxReturn and the @IncomeTaxIndia website is down! Is anyone else also facing same problem ? #ITRfiling 😕 pic.twitter.com/0NlzxdXJmz
— Mausami Singh/मौसमी लखनवी (@mausamii2u) September 14, 2025
दोहा हमले के बाद ट्रंप का इजरायल को झटका, कतर को बताया अमेरिका का सहयोगी
भारत की पाकिस्तान पर करारी शिकस्त, कोच गंभीर का दहाड़ - आतंकवाद पर दिया मुंहतोड़ जवाब!
प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन, समोसे और पकौड़ी का स्वाद: लंदन में दिखा अजीब विरोधाभास
कुर्सी से हटाने में समय नहीं लगेगा : नेपाल की PM सुशीला कार्की को युवा नेता की खुली धमकी
बिहार में पीएम मोदी का डेमोग्राफी पर ज़ोर, घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प
जंगली भैंस की हिम्मत से दहला शेर, फिर हुआ अप्रत्याशित शिकार
धौला कुआं हादसा: महिला ड्राइवर न्यायिक हिरासत में, जमानत पर नोटिस जारी
एशिया कप में बड़ा उलटफेर: स्टार गेंदबाज़ टूर्नामेंट से बाहर, डेब्यू करने वाले खिलाड़ी को मौका
BMW दुर्घटना: मृतक अफसर के चचेरे भाई ने कहा, कीमत चुकानी होगी!
शोएब अख्तर ने आतंकवाद को बताया लड़ाई-झगड़ा , भारत के हाथ न मिलाने से हुए नाराज़