आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि: क्या बढ़ेगी डेडलाइन? वेबसाइट की धीमी गति से करदाता परेशान
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सोशल मीडिया पर डेडलाइन बढ़ने की अफवाहें फैल रही थीं।

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विभाग ने इन खबरों को फर्जी बताया है।

करदाता, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), और टैक्स एक्सपर्ट सरकार से रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। वेबसाइट की धीमी गति के कारण रिटर्न भरने में कठिनाई हो रही है।

यदि आप 15 सितंबर की डेडलाइन भूल जाते हैं, तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आपको बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।

5 लाख से कम की कमाई पर लेट आईटीआर भरने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5 लाख से ज्यादा की कमाई पर पेनेल्टी की रकम बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगी।

बकाए टैक्स पर ब्याज भी अलग से देना होगा। लेट से ITR भरने पर आप टैक्स रेजीम बदल नहीं पाएंगे।

कई करदाताओं ने ट्विटर पर आयकर विभाग की वेबसाइट के धीमी गति से चलने की शिकायत की है, जिससे अंतिम समय में रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है।

क्या सरकार करदाताओं की मांग पर विचार करेगी और डेडलाइन बढ़ाएगी, यह देखना बाकी है।

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