ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक: फायदे, नुकसान और जरूरी बातें
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नई दिल्ली | आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आपके पास अब 36 घंटे से भी कम का समय बचा है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्दी करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

आखिर आईटीआर भरने के फायदे-नुकसान क्या हैं? इसे भरना क्यों जरूरी है? अगर आप खुद ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है? अगर आईटीआर नहीं भर पाए तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब यहां 10 बिंदुओं में दिए गए हैं।

  1. आईटीआर क्या है? यह जरूरी क्यों है और इसे कब भरना चाहिए?

आईटीआर एक फॉर्म है, जिससे आप अपनी सालाना आय, टैक्स और निवेश की जानकारी सरकार को देते हैं। इसे दाखिल करना इसलिए जरूरी है, ताकि सरकार के पास आपकी आय का आधिकारिक रिकॉर्ड रहे। आईटीआर लोन, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड आदि के लिए इनकम प्रूफ का काम करता है। आमतौर पर, आईटीआर की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार इसे 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

  1. कौन सा ITR फॉर्म मेरे लिए सही है? कम से कम कितनी सैलरी वाले फाइल कर सकते हैं?

यह आपकी आय के स्रोत पर निर्भर करता है:

आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, अगर आपकी आय छूट सीमा (2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख...उम्र के अनुसार) से अधिक है।

  1. ITR फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
  1. नया टैक्स रिजीम और पुराना टैक्स रिजीम में अंतर क्या है?

अगर आपके पास निवेश और होम लोन जैसे खर्चे हैं तो पुराना रिजीम फायदेमंद है। अगर निवेश नहीं है तो नया रिजीम आसान और लाभकारी है।

  1. अगर आय टैक्स छूट सीमा से कम है तो क्या ITR फाइल करना जरूरी है?

जरूरी नहीं है, लेकिन फाइल करना फायदेमंद है। इससे आय का प्रूफ मिलता है। लोन-वीजा में मदद मिलती है। अगर TDS कटा है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

  1. ITR लेट फाइल करने पर क्या पेनाल्टी लगती है?

5,000 रुपए तक की पेनाल्टी (अगर आय 5 लाख से कम है तो अधिकतम 1,000 रुपए)। साथ ही, ब्याज भी देना पड़ सकता है।

  1. ITR ऑनलाइन कैसे भरें?

सलाह: ITR किसी योग्य CA की मदद से भरें ताकि कोई गलती न हो और सही टैक्स लाभ मिल सके।

  1. Form 16 और 26AS में क्या अंतर है?
  1. टैक्स रिफंड कैसे चेक करें?

incometax.gov.in → My Account → Refund/Demand Status. आप NSDL की वेबसाइट पर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।

  1. गलती से गलत डिटेल भरने पर क्या करें?

आप Revised Return (ITR Revised/ITR-U) फाइल कर सकते हैं। समय सीमा: Assessment Year खत्म होने से पहले।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर आईटीआर की डेट एक्सटेंशन करने की मांग तेजी से उठ रही है। कई सीए, प्रोफेशनल्स और कई संस्थान इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट का सर्वर लगातार डाउन हो रहा है और फॉर्म डाउनलोड करना मुश्किल हो रहा है। देखना यह है कि डेट आगे बढ़ती है या नहीं।

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