कई बार लोग जल्दबाज़ी या इमरजेंसी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। सड़क पर लगे कैमरे तुरंत चालान काट देते हैं। इनसे बचना मुश्किल है, नियम तोड़ेंगे तो चालान कटना तय है।
चालान कटने के बाद कई लोग लोक अदालत का इंतज़ार करते हैं, ताकि कम पैसों में मामला निपटा सकें। लोक अदालत में चालान की राशि कम हो सकती है या माफ़ भी हो सकती है।
2025 में दो लोक अदालतें लग चुकी हैं, और तीसरी 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
अगर आप 13 सितंबर की लोक अदालत के लिए टोकन नहीं ले पाए हैं, तो आपको 13 दिसंबर तक इंतजार करना होगा।
अगर आपने 13 सितंबर के लिए टोकन लिया है, तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले जाएं। इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें चालान की जानकारी और कोर्ट डिटेल्स होती हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। लेकिन आपको अपने टोकन के समय पर पहुंचना होगा। देरी होने पर चालान माफ या कम कराने का मौका निकल सकता है।
फिलहाल, लोक अदालत के लिए टोकन नहीं मिल रहे क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है। जिन लोगों ने टोकन लिया है, वे नोटिस का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगली बार के लिए टोकन लेने का तरीका:
ध्यान दें: दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की वेबसाइट से टोकन ले सकते हैं।
National Lok Adalat for settling pending Compoundable Traffic Challans/Notices to be held on 13th September, 2025 (Saturday) at all Court Complexes, Delhi from 10 am to 4 pm.
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2025
Avail this opportunity to get cleared pending challans/notices.@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/dA4Y2NX57J
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