भारत सरकार ने कर प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
सबसे महत्वपूर्ण फैसला जीएसटी स्लैब को लेकर किया गया है। अब भारत में जीएसटी के केवल दो स्लैब लागू होंगे: 5% और 18%. बाकी सभी स्लैब को खत्म कर दिया गया है।
पहले उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा कर का बोझ 12% और 28% वाले स्लैब से पड़ रहा था। इन दोनों स्लैब को अब खत्म कर दिया गया है।
ज्यादातर चीजें अब 5% और 18% वाले स्लैब में आ जाएंगी, जिससे कई सामान सस्ते हो जाएंगे। वित्त मंत्री के अनुसार, ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे।
पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्होंने क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं हुई। उनके अनुसार, अब तीन स्लैब होंगे - 5%, 18% और एक विशेष स्लैब। एक स्लैब हटा दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सभी ने जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सहमति व्यक्त की है। उनके अनुसार, अब प्रभावी रूप से तीन स्लैब होंगे: 5% और 18%. 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा।
पहले जीएसटी के चार स्लैब थे: 0-5%, 12%, 18% और 28%. इन स्लैब के अंदर सभी वस्तुओं को शामिल किया गया था। डीजल, पेट्रोल और शराब जैसे कुछ उत्पाद जीएसटी स्लैब से बाहर थे।
#WATCH | Delhi: After 56th GST Council meeting, Punjab Minister Harpal Singh Cheema says, Now there are three slabs - 5%, 18% and a special slab. One slab has been removed. We said the compensation cess should be increased, but the Centre did not agree. pic.twitter.com/MijtGSLUKs
— ANI (@ANI) September 3, 2025
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