सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट शिवकुमार यादव यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी को काला , कलुटा या कलुआ कहने पर जेल जाना पड़ सकता है और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इस बयान ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है.
लोग हैरान हैं कि क्या किसी के रंग को लेकर चिढ़ाने या गाली देने पर इतनी कड़ी सजा हो सकती है? वीडियो में वकील बताते हैं कि यह सब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 292 के तहत संभव है. यह नया कानून कई पुराने प्रावधानों की जगह ले चुका है और रंग, जाति, नस्ल या पहचान को लेकर की गई किसी भी तरह की टिप्पणी अब अपराध मानी जा सकती है.
वीडियो देखने के बाद वे लोग जरूर सावधान हो गए हैं जो अपने काले दोस्तों को मजाक में कलुआ या कलुटा कहकर पुकारते हैं. वकील के अनुसार, इस कानून के हिसाब से वह 100-150 लोगों को जेल करवा सकते हैं और कुछ हजार लोग उन्हें जेल करवा सकते हैं.
हालांकि, वायरल वीडियो में किए गए दावों की हम पुष्टि नहीं करते हैं. खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई जा रही है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, किसी को केवल काला या कलुआ कह देने से कोई विशिष्ट धारा का प्रावधान नहीं है. हां, मानहानि या सार्वजनिक अपमान के तहत बीएनएस की धारा 153ए के तहत कार्रवाई हो सकती है.
फिलहाल, यूजर्स वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वकील साहब, आपका ज्ञान अधूरा है. एक अन्य यूजर ने लिखा, वकील साहब, आपकी बात सच नहीं है, आप होमवर्क करके आइए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, मुझे तो उम्रकैद होनी चाहिए, मैं तो दोस्त को हमेशा ही काला कहकर पुकारता हूं.
इस कानून के हिसाब से 100-150 लोगो को मैं जेल करवा सकता हूँ और कुछ हजार लोग मुझे जेल करवा सकते हैं। pic.twitter.com/dzloc1SbjO
— Zaffar 🇮🇳 (@Zaffar_Nama) August 22, 2025
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