सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत हटाए गए मतदाताओं के नामों को लेकर राजनीतिक दलों की चुप्पी पर हैरानी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस बयान पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया है कि एसआईआर अभियान में 85,000 नए मतदाता जुड़े हैं।
आयोग ने यह भी बताया कि राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों ने केवल दो आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल उन मतदाताओं की मदद करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति दे जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं और जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य मान्य दस्तावेज है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के अनुकूल होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी पात्र मतदाता को सूची से बाहर न रखा जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करें और उनके दावे दर्ज कराएं।
कोर्ट ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों को अदालती कार्यवाही में पक्षकार बनाएं और दावों के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों द्वारा प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करे। सूची से बाहर हुए मतदाताओं को भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
Supreme Court expresses surprise over political parties inaction in not coming forward with the correction of names of deleted voters in the Special Intensive Revision (SIR) exercise in poll-bound Bihar.
— ANI (@ANI) August 22, 2025
Supreme Court takes note of ECI’s submission that 85,000 new voters have… pic.twitter.com/EsF7XQfBgA
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