भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) ने हाल के चुनावों में मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज साझा न करने के पीछे मतदाताओं की निजता संबंधी चिंताओं को कारण बताया है. विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए थे.
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना करते हुए कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने का असफल प्रयास संविधान के अपमान से कम नहीं है.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस जैसी पार्टियों को मशीन-पठनीय मतदाता सूचियाँ क्यों नहीं दी गईं, जिन्होंने फर्जी नामों और कई प्रविष्टियों का आरोप लगाया है. सर्वोच्च न्यायालय 2019 में पहले ही कह चुका है कि इससे मतदाता की निजता भंग हो सकती है.
राहुल गांधी का नाम लिए बिना, उन्होंने कुछ मतदाताओं के कई जगहों पर पंजीकृत होने के आरोपों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि बिना सहमति के मतदाताओं की तस्वीरें दिखाना गलत है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने हिंदी में कहा, हमने हाल ही में देखा कि कुछ मतदाताओं की तस्वीरें उनकी सहमति के बिना मीडिया को दिखाई गईं और उनका इस्तेमाल करके आरोप लगाए गए.
ज्ञानेश कुमार ने सवाल किया, क्या चुनाव आयोग को किसी की मां, बहू, बहन या किसी और के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए? उन्होंने कहा कि केवल वही लोग चुनाव में वोट दे सकते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है.
राहुल गांधी के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में कोई वोट नहीं चुरा सकता, जिसमें लगभग 1.3 करोड़ चुनाव अधिकारी, बूथ-स्तरीय एजेंट और उम्मीदवारों के प्रतिनिधि शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दो बार वोट देने के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल भारतीय नागरिक ही सांसद और विधायक के चुनाव में वोट दे सकते हैं. अगर किसी विदेशी ने गणना फॉर्म भरा है, तो उसे अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी होगी, और जांच के बाद उसका नाम हटा दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने पहले राहुल गांधी से शपथ लेकर सबूत देने को कहा था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की शपथ ले ली है और चुनाव आयोग उनके द्वारा उद्धृत अपने ही आंकड़ों की जाँच कर सकता है.
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, ...I want to make it clear that according to the Constitution of India, only Indian citizens can vote for the election of MP and MLA. People from other countries do not have the right. If such people have filled out… pic.twitter.com/egcPR1svaJ
— ANI (@ANI) August 17, 2025
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