मालेगांव ब्लास्ट: आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, कोर्ट ने फेक नैरेटिव पर उठाये सवाल, सभी आरोपी बरी
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मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणियां कीं और कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी धर्म आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में एक फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कई सवाल उठाए। जस्टिस लाहोटी ने कहा कि ब्लास्ट से पहले घटनास्थल पर बाइक किसने पार्क की, चार्जशीट में इसका कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा, पुलिस को अपनी जांच में आरोपी कर्नल पुरोहित के घर पर आरडीएक्स का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।

मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 लोग घायल हुए थे।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों ने मौके पर जांच करते हुए सही से साक्ष्य एकत्रित नहीं किए। घटना के बाद जब मौके पर पत्थरबाजी हुई और हंगामा खत्म होने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तो जांच अधिकारियों ने पत्थरों को सीज नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पूरे मामले में साजिश को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

अदालत ने कहा कि मामले में फिंगर सैंपल कलेक्ट नहीं किए गए। बाइक का चेसिस रिस्टोर नहीं किया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बाइक की मालिक तो जरूर थीं, लेकिन बाइक किसके कब्जे में थी और उसे कौन चलाता था? इस बात का जांच रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है।

कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी बनाते हुए लोगों का स्क्रैच मौके पर नहीं बनाया गया था। अदालत ने मामले में घायलों की संख्या पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ब्लास्ट में घायलों की संख्या 101 नहीं, बल्कि 95 थी।

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