गुरुग्राम में हस्की कुत्ते का आतंक! महिला पर जानलेवा हमला, लापरवाही पर जेल की हवा?
News Image

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेंट्रल पार्क सोसायटी में बुधवार सुबह एक खौफनाक घटना घटी। एक पालतू हस्की नस्ल के कुत्ते ने सैर कर रही एक महिला पर अचानक हमला कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय कुत्ते की मालकिन भी साथ थी, लेकिन वह कुत्ते को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ रही।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अगर आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता से बचाव न किया होता, तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। यह भयावह घटना सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला सड़क किनारे सामान्य तरीके से टहल रही थी। तभी, हस्की कुत्ता, जिसे उसकी मालकिन लीश (पट्टे) के साथ लेकर चल रही थी, अचानक बेकाबू हो गया और उसने महिला पर हमला कर दिया। कुत्ते ने महिला के हाथ को अपने जबड़े में बुरी तरह से जकड़ लिया और उसे काफी देर तक नहीं छोड़ा।

महिला दर्द और डर से चीखती रही, लेकिन कुत्ता लगातार उसे खींचता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद, आसपास के लोगों की मदद से महिला को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया गया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

इस घटना के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसे बड़े और ताकतवर कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर लाना सुरक्षित है, खासकर बिना मजल (मुंह पर लगने वाला सुरक्षा कवर) के?

इस घटना की जानकारी फैलते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। लोगों का कहना है कि पालतू कुत्ते पालने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। लोगों ने यह सवाल उठाया है कि आखिर कोई इतनी बड़ी और विदेशी नस्ल के कुत्ते को बिना मजल लगाए कैसे टहला सकता है? कुछ लोगों ने कुत्ते की मालकिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क करने पर पता चला कि इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है। पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि किसी भी थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन शिकायत मिलने पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सोसायटी की आरडब्लूए (रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन) भी इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है।

पशु कानून विशेषज्ञ अमित चौधरी का कहना है कि पालतू कुत्तों को टहलाते समय कुछ बुनियादी नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर बिना मजल और पट्टे के कुत्ते लाना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है। उन्होंने यह भी कहा कि आक्रामक नस्लों वाले कुत्तों को विशेष प्रशिक्षण और सतर्कता की आवश्यकता होती है। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से साफ करना चाहिए, टिटनेस और रेबीज के टीके लगवाने चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अजय दायमा के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 125 लापरवाही से नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। यदि कुत्ते के मालिक ने अपने कुत्ते को नियंत्रित करने में लापरवाही की है, जिससे किसी को नुकसान पहुंचा, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसमें छह महीने तक की साधारण कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सजा की अवधि और जुर्माने की राशि घटना की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

कुछ अन्य वेब स्टोरीज

Story 1

टीम इंडिया का इंग्लैंड में 31 जुलाई को होने वाला मैच खेलने से इनकार; खिलाड़ियों ने किया विरोध

Story 1

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के पहले एपिसोड ने जीता दिल, स्मृति और अमर की केमिस्ट्री ने मचाई धूम!

Story 1

भारत में नहीं मिला मौका, चहल ने इंग्लैंड में मचाया धमाल!

Story 1

राजस्थान में कब शांत होगी बारिश? मौसम विभाग ने बताया 2 अगस्त तक का हाल

Story 1

गाय और मशीन का अद्भुत संगम! गांववालों का ये जुगाड़ देख आप भी कहेंगे - कोई तोड़ नहीं!

Story 1

सिंधु जल संधि पर मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान के पास क्या हैं चार विकल्प?

Story 1

सीएम पोर्टल पर शिकायत करने पर किसान को चौकी इंचार्ज ने मारी लात!

Story 1

भारत बनाम इंग्लैंड: ओवल में अचानक बारिश, मैदान से भागे खिलाड़ी!

Story 1

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित!

Story 1

क्या कैटरीना कैफ हैं 4 साल की शादी के बाद गर्भवती? वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका!