डंके की चोट पर OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण: मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऐलान
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मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक ढाई लाख से ज्यादा मतदाताओं के बीच से निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए उन्हें अपनी मर्यादा के आधार पर सदन के भीतर और बाहर बोलना चाहिए।

कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा रंग बदलती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रंग बदलने के खेल को आजादी के बाद से देश, प्रदेश और दुनिया ने देखा है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाज को भड़काने का काम करती है, जबकि जाति जनगणना न कराना कांग्रेस का ही सबसे बड़ा पाप है।

मुख्यमंत्री यादव ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार कोर्ट में लंबित मामलों में 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़ी है। साथ ही, 13% लंबित पदों पर भी अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका हक दिलाया जाएगा।

उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय सिंचाई का रकबा सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जबकि आज 55 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए हुआ करती थी, जो आज 1 लाख 52,000 रुपए है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अलग-अलग समाजों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण ने जाति जनगणना का पक्ष लिया है और यह तय समय सीमा में होगी, जबकि कांग्रेस ने ही इसको पूर्व में बंद कराया था।

राज्य में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सियासत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कमजोरी और लचर नियमों के कारण ओबीसी को लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है, जबकि उनकी सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण निश्चित रूप से देगी और कई विभागों में यह पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामले में सरकार अपनी बात रखेगी और 27 प्रतिशत आरक्षण की बात करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है और जल्द ही इस वर्ग को लाभ मिले, यह प्रयास होगा।

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