बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें जमात-ए-इस्लामी नामक राजनीतिक दल का पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने चुनाव आयोग को भी इस आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, अदालत ने पार्टी के चुनाव चिन्ह, तराजू को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के फिर से हावी होने की आशंका बढ़ गई है।
जमात-ए-इस्लामी की विचारधारा कट्टरवादी है। यह पार्टी बांग्लादेश में शरिया कानून और इस्लामी खलीफा की स्थापना की मांग करती रही है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय अपीलीय पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व फैसले को पलटते हुए यह निर्णय सुनाया।
शेख हसीना सरकार में जमात को अवैध घोषित किया गया था। 1 अगस्त, 2013 को उच्च न्यायालय ने जमात-ए-इस्लामी के पंजीकरण को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके बाद जमात चुनावों में भाग नहीं ले पा रही थी। अब, इस नए फैसले के बाद जमात आने वाले चुनावों में अन्य राजनीतिक दलों के साथ अपने उम्मीदवार उतार सकेगी।
अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद, जमात-ए-इस्लामी ने अपने पंजीकरण की बहाली के लिए फिर से अपील की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
बांग्लादेश में राजनीतिक दलों के दबाव के बाद यूनुस सरकार ने दिसंबर से जून 2026 के बीच आम चुनाव कराने की घोषणा की है। हालांकि, BNP (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) की मांग है कि चुनाव किसी भी हाल में दिसंबर तक कराए जाएं। चुनाव में देरी के कारण यूनुस सरकार के प्रति देश में आक्रोश है, और उन पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगाया जा रहा है।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন মামলায় রায় শেষে প্রেস ব্রিফিং pic.twitter.com/NSaSW5UNKA
— Bangladesh Jamaat-e-Islami (@BJI_Official) June 1, 2025
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