सशस्त्र बलों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: एकीकृत कमान नियम लागू
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केंद्र सरकार ने सेना, नौसेना और वायु सेना के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए एकीकृत कमान के नए नियम जारी कर दिए हैं।

इन नियमों को अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत अधिसूचित किया गया है। इससे सशस्त्र बलों में संयुक्तता और कमान दक्षता को बढ़ावा मिलेगा।

ये नियम राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 27 मई से लागू हो गए हैं।

बुधवार को, रक्षा मंत्रालय ने इस अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।

नियमों के लागू होने से अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) की कमान और नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा। इससे सेना की तीनों शाखाओं के बीच सहयोग मजबूत होगा।

यह विधेयक 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी।

अधिनियम 10 मई, 2024 से प्रभावी हुआ।

यह अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनके अधीन सेवारत कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। इससे अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित होगा।

यह सशस्त्र बलों की प्रत्येक शाखा पर लागू नियमों में बदलाव किए बिना हासिल किया गया है। इसका मतलब है कि सेना, नौसेना और वायु सेना के अपने-अपने नियम भी लागू रहेंगे।

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