सुप्रीम कोर्ट ने आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का सख्त निर्देश दिया है। यह समीक्षा मूल रूप से 2021 में होनी थी, लेकिन इसमें देरी हो रही थी।
जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा नियमों और भर्ती नियमों की समीक्षा से संबंधित गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट मिलने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है।
अदालत का यह निर्देश गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, कैडर समीक्षा और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को खत्म करने के लिए भर्ती नियमों के पुनर्गठन और संशोधन की मांग वाली याचिकाओं पर आया है।
अदालत ने जोर देकर कहा कि देश की सीमाओं पर सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को निभाने में सीएपीएफ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएपीएफ की तैनाती से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिसमें राज्य सरकारों और राज्य पुलिस बलों के साथ समन्वय स्थापित करना भी शामिल है।
#SupremeCourt has directed cadre review in all the Central Armed Police Forces, including ITBP, BSF, CRPF, CISF and SSB, within six months. #CAPF #cadrereview #SC pic.twitter.com/yBGJYBEZyV
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 24, 2025
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