दिव्यांगों के लिए खुशखबरी: सरकारी आवास योजना में 4% आरक्षण की घोषणा
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केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें भी सरकारी आवास योजना में 4 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

यह फैसला केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने समावेशी शासन की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी आवासों तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के तहत संपदा निदेशालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। यह सुगम्य भारत अभियान के तहत सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्रालय के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार के आवास आवंटन में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह सार्वजनिक सेवाओं में समानता, सम्मान और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल प्रत्येक नागरिक के सशक्तीकरण के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाती है और एक समावेशी और सुलभ भारत की नींव को मजबूत करती है।

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