ममता बनर्जी सरकार को झटका: कर्मचारियों को देना होगा 25% महंगाई भत्ता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश!
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर कर्मचारियों को लंबित डीए का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए यह निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल अपने राज्य बजट भाषण के दौरान 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद बंगाल सरकार के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत डीए मिलता है।

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिलता है।

कुछ राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर कर केंद्र सरकार की दर के बराबर डीए और लंबित डीए के भुगतान की मांग की थी।

20 मई, 2022 को हाई कोर्ट ने राज्य को केंद्रीय दर के बराबर 31 प्रतिशत डीए का भुगतान करने का आदेश दिया था।

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