हरियाणा मंत्रिमंडल ने 2025-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें छोटे गांवों में शराब की दुकानों पर रोक और शराब के विज्ञापनों पर सख्त प्रतिबंध शामिल हैं।
500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में अब शराब के उप-विक्रेता को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नई आबकारी नीति में शराब के विज्ञापनों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। लाइसेंस-प्राप्त इलाके में सभी तरह के विज्ञापन अब पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आबकारी नीति वर्ष को वित्त वर्ष के साथ समायोजित करना भी इस नीति का एक प्रमुख सुधार है। वर्तमान नीति 12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक 21.5 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। इसके बाद इसे अप्रैल-मार्च वित्त वर्ष के अनुरूप लागू किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों की मदद के लिए पंडित लखमी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू करने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के और कला के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव रखने वाले कलाकारों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
जिन कलाकारों की सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिनकी आमदनी 1.80 लाख से 3 लाख रुपये के बीच है, उन्हें 7,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।
आवेदन करने के लिए कलाकारों की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए और यह परिवार पहचान पत्र (PPP) से साबित होना जरूरी है।
सरकार पहले आवेदनों की जांच करेगी, और फिर एक विशेष समिति यह तय करेगी कि कौन-कौन इस योजना का लाभ पाने के लायक है।
यह योजना उन कलाकारों का सम्मान करने के लिए है जिन्होंने समाज में कला के ज़रिए योगदान दिया है।
3⃣New Excise Policy
— Haryana Development Index (@InfrageoHaryana) May 5, 2025
🔹No increase in liquor shops (2400 shops across 1200 zones).
🔹Distance from sensitive locations (schools, religious places, etc.) increased from 75m to 150m.
🔹Shops must not be visible from National or State Highways.
🔹No theka in villages <500 people. pic.twitter.com/dZxMfESYkJ
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