वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 जारी: क्या बदला, किसे मिलेगा फायदा?
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 जारी कर दिया है। यह फॉर्म खासकर वेतन और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कैपिटल गेन और संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान को भी रिपोर्ट किया जाता है।

ITR-2 उन लोगों को भरना होता है जिनकी आय वेतन या पेंशन के अलावा एक से अधिक घर की संपत्ति से होती है। संपत्ति या निवेशों की बिक्री पर होने वाले कैपिटल गेन या लॉस को भी इसमें रिपोर्ट करना होता है। इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले वेतनभोगी करदाताओं को भी इसे भरना होता है।

अगर आपके पास एक से अधिक घर की संपत्ति है, या कोई संपत्ति भारत के बाहर स्थित है, या आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको ITR-2 के तहत ही फाइलिंग करनी होगी।

CBDT के अनुसार, इस बार ITR-2 में पांच बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव 2024 के बजट में किए गए बदलाव के मुताबिक कैपिटल गेन और लॉस की रिपोर्टिंग को लेकर है। इसके अलावा एसेट और लायबिलिटीज की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। 80सी और 10(13ए) के तहत डिडक्शन की रिपोर्टिंग को भी बढ़ाया गया है और टीडीएस सेक्शन में भी बदलाव हुआ है।

पहले, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिपोर्टिंग कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक होते ही देनी होती थी। लेकिन, अब यह तभी लागू होगा जब कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक हो। इससे 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच सालाना आय वालों को राहत मिलेगी।

नए ITR-2 में उस सेक्शन का उल्लेख करना अनिवार्य है, जिसके तहत किसी खास लेनदेन के लिए TDS काटा गया है। अब यह रिपोर्ट करना जरूरी होगा कि TDS किस सेक्शन के तहत काटा गया है।

ITR-2 में कैपिटल गेन शेड्यूल के तहत कैपिटल गेन या लॉस वाले ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग को लेकर बदलाव हुआ है। टैक्सपेयर्स को यह बताना होगा कि ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन 23 जुलाई, 2024 से पहले हुआ है या 23 जुलाई, 2024 के बाद। इसका असर टैक्स रेट पर पड़ेगा।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 में टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई, 2024 के बाद ट्रांसफर की गई संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% टैक्स, या बिना इंडेक्सेशन के 12.5% की दर से कैपिटल गेन टैक्स देने की सुविधा मिलेगी।

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