रोड एक्सीडेंट: कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, ITR बना मुआवजे का आधार, 1 करोड़ का आदेश
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इंदौर में सड़क हादसे के एक मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को मुआवजे का आधार मानते हुए पीड़ित परिवार को ब्याज समेत करीब 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इंश्योरेंस कंपनी को यह रकम एक महीने के भीतर देने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। 1 अगस्त 2022 को एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पंकज चावला और उनके दोस्त धमेंद्र को एक बस ने टक्कर मार दी थी।

दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पंकज की हालत गंभीर बनी रही। 22 अगस्त 2022 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पंकज सीमेंट कारोबारी थे।

जिला अदालत में ट्रक चालक, ट्रक मालिक और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 5 करोड़ रुपये मुआवजे की याचिका दायर की गई थी।

कोर्ट ने माना कि मृतक पिछले 4 सालों से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा था, जो मुआवजे के लिए एक मजबूत आधार है। अदालत ने याचिकाकर्ता और इंश्योरेंस कंपनी समेत सभी पक्षों को सुना।

लगभग 3 साल की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को ब्याज समेत कुल 1.11 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने बताया कि अदालत में केस से संबंधित सभी सबूत रखे गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया।

अधिवक्ता ने कहा कि मृतक द्वारा आयकर रिटर्न भरना केस में मुआवजे का मुख्य आधार बना। हादसे के समय मृतक की उम्र 36 साल थी। अदालत ने कहा कि मृतक हादसे से पहले 4 साल से इनकम टैक्स जमा कर रहे थे और इस आधार पर उनके भविष्य की इनकम को आधार मानते हुए यह फैसला सुनाया गया है।

अधिवक्ता का कहना है कि प्रत्येक छोटे-बड़े व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी चाहिए, इससे लोन, टैक्स में छूट, मुआवजा आदि मिलने में आसानी होती है।

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