सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई।
केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मांगा है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस दौरान सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का कोई गठन नहीं किया जाएगा।
एआईएमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं।
ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा, और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। ओवैसी ने व्यक्तिगत रूप से भी याचिका दायर कर इस एक्ट की वैधता को चुनौती दी है।
ओवैसी ने बताया कि उन्होंने जेपीसी में भी इस एक्ट के संशोधनों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जेपीसी की चर्चा के दौरान सरकार की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। ओवैसी के अनुसार संसद में बिल पर बहस के दौरान भी उन्होंने इस बिल को असंवैधानिक बताया था, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सॉलिसिटर जनरल का बयान रिकॉर्ड में लिया गया है कि केंद्र सात दिनों के अंदर जवाब देगा। इस दौरान पहले की स्थिति बनी रहेगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक, वक्फ, जिसमें पहले से रजिस्टर्ड या अधिसूचना के जरिए घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर को बदला जाएगा।
वक्फ एक्ट पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। कोर्ट ने केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ 73 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। अगली सुनवाई में कोर्ट इनमें से 5 याचिकाओं के आधार पर सुनवाई करेगी, जबकि बाकी याचिकाओं को आवेदन के तौर पर सामने रखा जा सकता है।
#WATCH | On Waqf Act hearing in Supreme Court, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, We consider this Act unconstitutional. The Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Council will not be constituted, and Waqf by user cannot be deleted. During the… pic.twitter.com/TMYNfCRvOV
— ANI (@ANI) April 17, 2025
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