वक्फ कानून को लेकर गुरुवार 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. अदालत ने वक्फ बोर्ड या परिषद में फिलहाल किसी भी नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है.
सर्वोच्च अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ घोषित और पंजीकृत संपत्तियां पहले की तरह ही बनी रहेंगी. इस फैसले पर आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने प्रतिक्रिया दी है, जिससे कानून का विरोध करने वाले लोग खुश हो जाएंगे.
अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का दिल से आभारी हूं. सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों, तमाम वकीलों का जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर हमारे लिए खड़े हुए और मेहनत की. इस मुल्क को बचाने का साथ दिया. आज हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
उन्होंने आगे कहा, केंद्र सरकार ने आकर कहा है कि वे किसी तरह का कोई नया रिस्ट्रिक्शन नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. जो प्रॉपर्टी वक्फ बाई यूज इस्तेमाल होती आई हैं वो रहेंगी. मस्जिद, दरगाहें और कब्रिस्तान तमाम ऐसे ही रहेंगे. वक्फ के जो मेंबर हैं, उसके तहत भी वो किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे.
सरकार द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए सात दिनों का समय मांगने पर अमानतुल्लाह खान ने कहा, सात दिनों में वे जवाब दाखिल करेंगे, जिसके बाद हमें पांच दिन दिए गए हैं.
डीएम (जिला मजिस्ट्रेट) की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, डीएम सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? वो तो हटना ही हटना है. 100 प्रतिशत है कि वो हटेगा. जो वक्फ बोर्ड था, जैसे था वैसे ही रहेगा.
आप विधायक ने आगे कहा, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ है. मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूं, चेयरमैन रहा हूं, तो मुझे इसकी तमाम बारीकियां मालूम हैं. कहां से कमजोर किया जा सकता है, इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित है.
#WATCH | Delhi: On the SC observations after hearing the petitions challenging the Waqf Amendment Act, AAP leader Amanatullah Khan says, I am thankful to the Supreme Court, judges and advocates who rose above religion and helped us in protecting our country. We are satisfied… pic.twitter.com/h1nqPLMlvy
— ANI (@ANI) April 17, 2025
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