अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं. अब 30 दिन से ज़्यादा रुकने पर सभी को पंजीकरण करवाना होगा. चूक होने पर भारी जुर्माना या जेल हो सकती है.
व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि देश में 30 दिनों से अधिक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा. ऐसा न करने पर जुर्माना, जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा. इस घोषणा से अप्रवासी समुदायों में चिंता है.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा. इसका पालन न करना अपराध है जिसके लिए जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है.
लेविट ने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर गिरफ्तारी, जुर्माना, निर्वासन हो सकता है और व्यक्ति कभी भी अमेरिका वापस नहीं आ पाएगा.
यह निर्देश दूसरे विश्व युद्ध के एलियन पंजीकरण अधिनियम पर आधारित है. ट्रंप द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला जज ट्रेवर एन. मैकफैडेन ने वकालत समूहों की कानूनी चुनौती को खारिज कर दिया, जिससे यह नियम प्रभावी हो गया.
नए नियमों के तहत, विदेशी नागरिकों को हर समय पंजीकरण का प्रमाण साथ रखना होगा. यह निर्देश 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है. नए आने वाले विदेशी नागरिकों को वैध दस्तावेज न होने पर देश में प्रवेश के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा.
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (डीएचएस) ने स्पष्ट किया है कि 11 अप्रैल के बाद अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है. 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिंगरप्रिंट देना होगा, चाहे उनका पहले से कोई पंजीकरण क्यों न हुआ हो.
लेविट ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के बारे में है. ट्रंप प्रशासन देश के आव्रजन कानूनों को लागू करना जारी रखेगा. प्रशासन को यह जानना ज़रूरी है कि देश में कौन है, ताकि सभी अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा हो सके.
Foreign nationals present in the U.S. longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply is a crime punishable by fines and imprisonment. @POTUS Trump and @Sec_Noem have a clear message to Illegal aliens: LEAVE NOW and self-deport. pic.twitter.com/FrsAQtUA7H
— Homeland Security (@DHSgov) April 12, 2025
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