तहव्वुर राणा को दोषी साबित करना आसान नहीं, जानिए क्यों
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तहव्वुर राणा का संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पण भारत सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है. 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

वरिष्ठ अधिवक्ता अब्बास काज़मी ने चेतावनी दी है कि 26/11 के इस अभियुक्त को दोषी ठहराना आसान नहीं होगा.

काज़मी, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब का मुकदमा लड़ा था, का कहना है कि राणा का प्रत्यर्पण सराहनीय है, लेकिन प्रत्यक्ष और ठोस सबूतों की कमी भारत में कानूनी प्रक्रिया को जटिल बना सकती है.

काज़मी के अनुसार, अजमल कसाब के मामले में 30 से 32 चश्मदीद गवाह थे, जिन्होंने दस पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा की गई क्रूरता की पुष्टि की थी. इसके विपरीत, तहव्वुर राणा हमले के दौरान मुंबई में मौजूद नहीं था. उसे किसी ने घटनास्थल पर नहीं देखा.

इस प्रत्यक्ष भागीदारी की कमी अभियोजन पक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है. केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर राणा को दोषी ठहराना कठिन होगा.

काज़मी का मानना है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों को ठोस सबूत पेश किए होंगे, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण का आदेश मिला.

यह जानकारी राणा की हमले में भूमिका साबित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है, जिस हमले में 150 से अधिक लोगों की जान गई थी.

राणा को मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है और वह पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी है, जिसने हमले के लिए कई स्थानों की टोह ली थी.

काज़मी ने जानकारी दी कि राणा पाकिस्तान में पैदा हुआ और वहां की सेना में सेवा देने के बाद कनाडा चला गया, जहां उसे नागरिकता मिली.

काज़मी ने भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग किया और राणा के प्रत्यर्पण को सुनिश्चित किया.

राणा कई वर्षों से अमेरिका में कैद है. अब भारत में उसका मुकदमा शुरू होगा. यह प्रत्यर्पण भारत की कूटनीतिक ताकत और आतंकवाद के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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