ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कैबिनेट फैसलों की जांच कोर्ट का काम नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन के बंगाल कैबिनेट के फैसले की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया गया था।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि अदालत की भी अपनी सीमाएं हैं। वह ऐसे मामलों में जांच का आदेश नहीं दे सकती, जिसमें फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ हो।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था और कहा था कि पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दागदार थी।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि वह अतिरिक्त पदों के सृजन के निर्णय पर सीबीआई जांच की दिशा के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगी।

पीठ ने राज्य सरकार की याचिका के इस विशेष पहलू पर विचार करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय पर अतिरिक्त पदों के सृजन के मुद्दे को सीबीआई को सौंपने का उच्च न्यायालय का निर्णय उचित नहीं था।

पीठ ने मंत्रिमंडल के निर्णयों पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन पर कानून की अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस आदेश में उनकी टिप्पणियां अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के निर्देश तक सीमित हैं और वे अन्य पहलुओं को लेकर सीबीआई की जांच एवं उसके द्वारा दायर आरोपपत्रों को किसी भी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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