कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। करोड़ों कर्मचारियों को राहत देते हुए, EPFO ने दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
अब PF क्लेम करने के लिए सदस्यों को चेक लीफ या सत्यापित बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले, खराब क्वालिटी के कारण डॉक्युमेंट रिजेक्ट हो जाते थे और क्लेम सेटलमेंट में देरी होती थी। यह नियम अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
इसके अलावा, UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ बैंक डिटेल्स को जोड़ने के लिए अब नियोक्ता (एंप्लॉयर) की मंजूरी की भी जरूरत नहीं होगी। पहले यह अनिवार्य था, लेकिन अब कर्मचारी स्वयं ही अपने बैंक अकाउंट को अपडेट कर सकेंगे, जिससे PF क्लेम करने में तेजी आएगी।
इन बदलावों से क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी और सदस्यों को अपने खाते की डिटेल्स अपडेट करने में आसानी होगी। PF निकालने और बैंक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होगा। यह डिजिटल ट्रांजैक्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
ये सुधार उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे जो हर महीने अपने वेतन से EPF में योगदान करते हैं।
Under the leadership of PM Shri @narendramodi ji, EPFO continues its reform journey!
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) April 3, 2025
Two major reforms have been introduced to make the claim settlement process simpler, faster, and hassle-free for crores of EPF members & employers:
✅ No need to upload image of cheque leaf/… pic.twitter.com/YScWOkw0gn
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