सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहरा दिया है। न्यायालय ने चयन प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू करे और अगले तीन महीनों के भीतर इसे पूरा करे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के उस फैसले को बरकरार रखा गया है जिसमें इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था।
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपना वेतन और अन्य भत्ते वापस करने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, मानवीय आधार पर दिव्यांग कर्मचारियों को इस फैसले से छूट दी गई है। इसका अर्थ है कि दिव्यांग कर्मचारी अपनी नौकरी में बने रहेंगे और उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जाएगा।
उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर 10 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
The Supreme Court upholds the Calcutta High Court’s decision to cancel the recruitment of more than 25,000 teachers and non-teaching staff by the SSC in 2016 for state-run and state-aided schools.
— ANI (@ANI) April 3, 2025
“We find no valid ground or reason to interfere with the decision of the High… pic.twitter.com/6KHK5XX0G3
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