लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ़ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस संशोधन बिल पर आठ घंटे तक बहस होने की संभावना है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से बिल का विरोध करने का फैसला किया है, जबकि बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है। ऐसे में, संसद में बहुमत के आधार पर ही इसका भविष्य तय होगा।
वर्तमान लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जो बहुमत से काफी अधिक है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यसभा में भी एनडीए का संख्या बल बहुमत के लिए पर्याप्त है।
बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार इस बिल को लेकर आई है। जेडीयू और टीडीपी ने भी बिल का समर्थन करने की घोषणा की है। अन्य एनडीए दल भी सरकार के समर्थन में हैं। हालांकि, टीडीपी ने बिल में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है और सरकार से इसे बीते समय से लागू न करने की अपील की है।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए के सदस्य दलों से भी बिल का विरोध करने की अपील की है। उनका कहना है कि यह बिल असंवैधानिक है और अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है।
विपक्षी इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने एक संयुक्त रणनीति बनाई है और एकजुट होकर इस बिल का विरोध करने की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने और संयुक्त विपक्ष का समर्थन करने का व्हिप जारी किया है।
संसद में कई छोटी पार्टियां और निर्दलीय सांसद भी हैं, जिनमें से कुछ ने खुलकर वक्फ़ संशोधन बिल का विरोध किया है।
लोकसभा में सात निर्दलीय सांसद हैं, जिनमें से कुछ के अतीत के बयानों से स्पष्ट है कि वे संशोधन का विरोध करेंगे।
आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आज़ाद हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं।
वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी को भेज दिया गया था।
सबसे अधिक विरोध सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल और वक़्फ़ बोर्डों में ग़ैर मुस्लिमों को शामिल करने पर हो रहा है। इसके अलावा, सरकार के कब्ज़े वाली वक़्फ़ संपत्ति के दावे पर अंतिम निर्णय कलेक्टर का होगा। बिल में वक़्फ़ बोर्ड से सर्वे का अधिकार भी ज़िला कलेक्टर को दे दिया गया है।
#WATCH | Delhi: On Waqf Amendment Bill, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says This bill is unconstitutional. This bill is a violation of Article 14, Articles 25, 26 and 29. If Chandrababu Naidu, Nitish Kumar, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary will praise it then they are doing so… pic.twitter.com/g0RdkEw67r
— ANI (@ANI) April 1, 2025
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