प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने प्राधिकरण को आदेश दिया है कि प्रयागराज में अवैध घोषित कर बुलडोजर से गिराए गए पांच घरों के पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुईयां ने 24 मार्च को आंबेडकर नगर में हुए अतिक्रमण विरोधी अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ झोपड़ियां तोड़ी जा रही थीं, तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हिला कर रख दिया।
जस्टिस भुईयां ने कहा कि यह दृश्य अंतरात्मा को झकझोरने वाला था। उन्होंने राइट टू शेल्टर (आश्रय का अधिकार) और उचित प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया।
यह मामला प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने से जुड़ा था। अदालत ने घर गिराने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया।
जस्टिस भुईयां ने कहा, एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चल रहा था और दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको चौंका दिया।
समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह में 10-10 लाख का मुआवजा दे।
अखिलेश यादव ने इस मामले में नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किए जाने पर भी संतोष जताया।
उन्होंने आगे कहा कि घर केवल पैसे से नहीं बनता और न ही टूटने का जख्म केवल पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनका न तो कोई मुआवजा दे सकता है न ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है।
जस्टिस उज्जवल भुईयां ने कहा- एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको शॉक्ड कर दिया। #SupremeCourt pic.twitter.com/DXTRMDKI4L
— Newstrack (@newstrackmedia) April 1, 2025
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